पेपर लीक के मामले की CBI जाँच और इसकी मांग के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति मांगने क़ो लेकर हाई कोर्ट में गए याचिका कर्ताओ क़ो हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं वही हाई कोर्ट ने साफ कह दिया हैं की अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी क़ो हैं लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन इसका मतलब ये नहीं हैं कि विरोध के बहाने कोई हिंसा करें और सार्वजानिक संपत्ति क़ो नुकशान पहुचाये
कोर्ट ने साफ कहा की विरोध कर सकते हैं लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेकर वही हाई कोर्ट ने साफ कहा की हम राज्य सरकार क़ो निर्देश देते हैं कि जो भी क़ानून व्यवस्था क़ो तोड़ता हैं या फिर हिंसा करता उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि
mobs while agitating the issue of question paper leak.
It appears that violence was resorted to by Even if such leaks of question papers have taken place that cannot give an excuse to anyone to resort to violence, and destroy public property, or cause public nuisance. The petitioner has the fundamental right to lodge his protest in a peaceful gathering, after obtaining due permission from the administration. However, that does not give him the right to resort to violence. We, therefore, reject the said relief.
We direct the State to take appropriate and stern action against all persons who resort to violence or arson.
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