मामला नैनीताल हाई कोर्ट में गतिमान और बेचे जा रहे प्लाट, रेरा ने लगाई रोक
हरिद्वार के ज्वालापुर और रानीपुर में बन रही भुमा एनक्लेव परियोजना पर रेरा ने रोक लगा दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि रेरा को पता चला कि परियोजना का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। रेरा अध्यक्ष अमिताभ मैत्रा ने बिक्री पर रोक लगाते हुए संचालक को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। जिलाधिकारी हरिद्वार को भी रजिस्ट्री रोकने के लिए कहा गया है।
हरिद्वार के ज्वालापुर और रानीपुर क्षेत्र में विकसित की जा रही रियल एस्टेट परियोजना भुमा एनक्लेव पर रेरा ने रोक लगा दी है। रेरा के संज्ञान में आया कि परियोजना का वाद नई दिल्ली हाई कोर्ट के आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में गतिमान है।
ऐसे में यहां प्लाट/संपत्ति की खरीद करने वाले व्यक्तियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा, रेरा अध्यक्ष अमिताभ मैत्रा ने अग्रिम आदेश तक परियोजना में किसी भी तरह की बिक्री पर रोक लगा दी है।
रेरा अध्यक्ष मैत्रा की ओर से इस संबंध में परियोजना संचालक गाजियाबाद निवासी विनोद कुमार गोस्वामी नोटिस जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि परियोजना के रजिस्ट्रेशन के समय हाई कोर्ट की मध्यस्थता वाले तथ्य को छिपाया गया है। यह नियमों के विरुद्ध है।
लिहाजा, परियोजना संचालक को 23 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जवाब न देने की दशा में रेरा विधिक कार्रवाई शुरू कर देगा। नोटिस में हिदायत दी गई है कि अग्रिम आदेश तक परियोजना के अंतर्गत किसी भी तरह का आवंटन, बिक्री, रजिस्ट्री आदि न की जाए। वहीं, आदेश के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार को भी पत्र भेजा गया है। ताकि वह भी अपने स्तर पर परियोजना में रजिस्ट्री पर रोक लगा सकें
परियोजना के बैंक खाते का विवरण मांगा
रेरा अध्यक्ष अमिताभ मैत्रा ने संचालक विनोद कुमार गोस्वामी से परियोजना में अब तक किए गए आवंटन का पृथक पृथक विवरण भी मांगा है। इसके अलावा परियोजना के बैंक खाते का अपडेट विवरण भी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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