UTTARAKHAND NEWS

Big breaking :-शिक्षा विभाग में बम्पर तबादले देखिए LIST

NewsHeight-App

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था० बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवा-2/3 (क) / 2 (1)/ वा०स्थाना० /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्याः 1016 / XXIV-

 

 

B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 17 (1) (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स०अ०एल०टी० स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक / अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय / संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित / स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार दुर्गम क्षेत्र के

विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है-

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़ हाइट (News Height) उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Click to join our WhatsApp Group

Email: [email protected]

Author

Author: Swati Panwar
Website: newsheight.com
Email: [email protected]
Call: +91 9837825765

To Top