उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा कार्मिक एंव सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 198739/ XXX(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, शासनादेश संख्याः 221278/XxX (2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्याः 1016/xxiv-B-1/24/07 (04)/2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण काउन्सिलिंग के माध्यम से किये जाने के उपरान्त एवं शासनादेश संख्या-
223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के अनुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा सामान्य शाखा (लेवल 8 वेतनमान रू0 47600-151100) समूह ‘ग’ में पात्रता सूची के 15 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रवक्ताओं को अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण (सामान्य शाखा) के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 के विद्यालय / संस्था से स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय / संस्था में उनके द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-
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