उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-153/xXx (2)/2015-3 (2) 2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु
पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के कम में निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक (वेतनमान₹ 29200-92300, लेवल-5) को प्रधान सहायक (वेतनमान ₹ 35400-112400, लेवल-06) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।
पदोन्नत कार्मिकों को अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेगें तथा पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ नवीन पदोन्नत स्थल / नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही नियमानुसार अनुमन्य होगा।
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