बिल्डर गरीबों के आवास के लिए प्राधिकरणों को देगा फंड
प्रदेश मंत्रिमंडल ने 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर आवासीय कालोनी बनाने वाले विकासकर्ताओं (बिल्डरों) को छूट दी है कि वे अपने प्रोजेक्ट के 15 प्रतिशत आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए बनाने के बजाय संबंधित आवास विकास प्राधिकरणों के शेल्टर फंड में उतनी राशि जमा कर सकते हैं।
इस फंड से प्राधिकरण गरीबों के लिए आवास बनाएगा। कैबिनेट ने बॉयलॉज में यह संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। अभी तक 5000 वर्ग मीटर से कम के विकासकर्ताओं को फंड जमा करने की छूट थी। अब सभी विकासकर्ताओं के लिए यह विकल्प होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने ईडब्ल्यूएस आवास में 12 मीटर की ऊंचाई की शर्त को हटा दिया है। बिल्डर ऐसे भवनों में लिफ्ट लगा सकेंगे। 20 साल तक लिफ्ट की मरम्मत का कार्य बिल्डर को करना होगा।
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