हाईकोर्ट से बॉबी पवार को मिली राहत
– उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बॉबी पवार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर मे चल रहे आपराधिक मामले मे सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने अग्रिम आदेशों तक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए। राज्य सरकार से जबाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 नवम्बर 2024 की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2023 क़ो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। जिसमे बागेश्वर विधानसभा उप चुनाव 2023 के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पवार व अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,171(जी )186 व 188 मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। जिसके क्रम मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत मे आपराधिक मुक़दमा दाखिल किया गया तथा मामले मे सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट भी दाखिल की गयी है।
इस आपराधिक कार्यवाही क़ो चुनौती देते हुए बॉबी पवार, व अन्य ने याचिका दाखिल की जिसमे याचिकर्ता द्वारा कहा गया है ही उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की गयी है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है. बेरोजगार युवाओं के जरुरी मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे जागरूक युवाओं क़ो प्रशासन के द्वारा डरा धमका कर उनकी आवाज क़ो दबाने की कोसिस की जा रही है.
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