सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 के नियम-21 (2) (ग) (घ) के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित व्यक्तियों को ‘उत्तराखण्ड वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण परिषद्’ में ‘सदस्य’ नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें