शासन के पत्र संख्या-214145/XXIV-A-1 /2024-49375/2023 दिनांक 29-05-2024 में प्रदत्त अनुमति के अनुपालन में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर विज्ञप्तियां निर्गत की गयी है। आप भिज्ञ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 दिनांक 01-04-2024 से प्रारम्भ हो चुका है। विद्यालयों में शिक्षकों की यथाशीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु मा० शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठकों में दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 10-08-2024 को अर्ह अभ्यर्थियों की प्रत्येक जनपद में कांउसलिंग सम्पादित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।
उक्त के सम्बन्ध में आप भिज्ञ है कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जनपदों के लिए आवेदन किया गया है तथा आवेदन के सापेक्ष प्रत्येक जनपद की पात्रता सूची को प्रभावित करेंगे। उक्त के दृष्टिगत विज्ञापित पदों की सीमा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अधिक से अधिक संख्या में उपलब्धता निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों में एकरूपता हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की कांउसलिंग की प्रक्रिया सम्पादित कराया जाय।
01. अर्ह अभ्यर्थियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ कांउसलिंग में प्रतिभाग करने की सूचना, दिनांक 07-08-2024 को प्रत्येक दशा में समस्त जनपद स्तर से संक्षिप्त विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित करायी जाय, जिसमें कांउसिलिंग के लिए निर्धारित स्थान, मेरिट सूची विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किये जाने की सूचना, आदि का उल्लेख किया
जाय। 02. अर्ह अभ्यर्थी निम्नलिखित अभिलेखों के साथ कांउसलिंग में प्रतिभाग करेंगे, जिसकी सूचना जनपद द्वारा मेरिट सूची के साथ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगीः-
A. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
B. अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
C. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
D. जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टीफिकेट (यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण किया गया है. अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति)।
दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र मूल प्रति।
F. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
G. कार्यालय ज्ञाप संख्या-164 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019″ के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति।
H. वर्ष 2018 एवं 2020 के डी०एल०एड० आवेदन कर्ता, जो पूर्व में चयनित नहीं हुए है, तथा जिन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार वर्तमान चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, के चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व से कार्यरत न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
1. उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण का शपथ पत्र । (शासनादेश संख्या-254/ कार्मिक-2/2002 दिनांक 10-10-2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।)
अतः जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष समस्त जनपदों में एक रूपता बनाये रखते हुए दिनांक 10-08-2024 को अर्ह अभ्यर्थियों की कांउसलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में यथानिर्देश आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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