चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता
(महिला) के रिक्त 391 पदों हेतु आयोजित अभिलेख सत्यापन के उपरान्त सूचना
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ०चि० से०च०बो०/ परी०/19/2023-24/86 दिनांक 01 फरवरी, 2024 माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 391 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी।
उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम के आधार पर, श्रेणी-उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग दो गुना अभ्यर्थियों (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 18 सितम्बर 2024 (बुधवार) से दिनांक 30 सितम्बर, 2024 (सोमवार) तक कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में आमंत्रित किया गया था। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया गया है या अर्हता धारित नहीं करते हैं या वांछित अभिलेख मूल रुप में उपलब्ध नहीं कराये हैं या दावित श्रेणी-उपश्रेणी का वैध प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों या अन्य अभ्युक्ति वाले अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क के माध्यम से प्रसारित की जा रही है।
बोर्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्तानसार जारी अभ्यर्थियों की सूची के सम्बन्ध में यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अर्हता/अभ्युक्ति के सापेक्ष कोई कथन लिखित रुप में देना चाहते हैं तो अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में ई-मेल [email protected] पर, व्यक्तिगत रुप से अथवा किसी माध्यम से निर्धारित प्रारुप के साथ स्वप्रमाणित साक्ष्य सलग्न कर दिनांक 20 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने दस्तावेज मूल में प्रस्तुत नहीं किये हो या उपलब्ध नहीं कराये गये हो उन्हें स्वयं वांछित दस्तावेज के साथ बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यह अंतिम अवसर है, उक्त के पश्चात् किसी भी
माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाना कानूनन अपराध है। जब तक बोर्ड कार्यालय द्वारा आधिकारिक रुप से कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की जाती है तब तक किसी भी भ्रामक / तथ्यहीन / झूठी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार ना करें।
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