राज्य की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् एवं नगर निगम की मतदाता सूचियों में कई मतदाताओं के नाम न होने तथा अन्य त्रुटियों का सुधार किये जाने के संबंध में।
कृपया उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-118/रा०नि०आ०-3/ 1620/2023 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा` समस्त नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड में 07 दिन के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर उत्तर प्रदेश नागर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्रस्तर-4 एवं प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर संस्तुति सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ 15 दिन के अन्तर्गत आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये
गये हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अभियान की अवधि 05 दिन और आगे बढाते हुए आयोग के उक्त पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ 15 दिन के स्थान पर 20 दिन के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
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