शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागाधीन संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग के अन्तर्गत फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारकों का पदनाम निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 2 में अकित वर्तमान पदनाम के स्थान पर स्तम्भ-03 पर अंकित नवीन पदनाम से तात्कालिक प्रभाव से परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
वर्तमान पदनाम
नवीन पदनाम
फार्मासिस्ट
फार्मेसी अधिकारी
चीफ फार्मासिस्ट
मुख्य फार्मेसी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी)
प्रमुख/जिला फार्मेसी अधिकारी
उप निदेशक (फार्मेसी)
उप निदेशक (फार्मेसी)
2- उक्तानुसार नवीन पदनाम निम्नलिखित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन प्रदान किये जाते हैं-
(1) पदनाम परिवर्तन के आधार पर संबंधित कर्मचारियों द्वारा उच्चतर वेतनमान की मांग नहीं की जाएगी अर्थात पदनाम परिवर्तन के बाद इनका वेतनमान पूर्ववत रहेगा। (2) पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप अन्य संवर्ग अथवा शासन से किसी प्रकार की समतुल्यता प्रदान नहीं की जायेगी।
(3) उपरोक्त के फलस्वरूप परिवर्तित व्यवस्था का संबंधित सेवा विनियमावली में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।
3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/217385/2024/XXVII(7)/2024, दिनांक 11 जून, 2024 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
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