मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कक्षा-8 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उतराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं कक्षा – 10 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट की समकक्षता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 के अध्याय-12 के विनियम-14 एवं अध्याय 14 के विनियम-2 में संशोधन किये जाने का निर्णय।
प्रस्ताव-वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय और उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा व्यवसायिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है. किन्तु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की हाईस्कूल (कक्षा-10) या इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) के समकक्ष न होने के कारण उक्त प्रशिक्षणार्थियों को पुनः हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होना होता है, जिसने अतिरिक्त श्रम एवं समय लगता है।
इसके साथ ही युवाओं का मनोबल भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। उक्त समस्या को देखते हुये ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्होंने कक्षा-8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०टी०प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10 ) की परीक्षा में केवल हिन्दी विषय में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल के समकक्ष एवं ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्होंने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण / प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 ) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की समकक्षता प्रदान की जानी है।
उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम, 2009 के अध्याय-12 के. विनियम – 14 एवं अध्याय-14 के विनियम-2 में प्रस्तावित संशोधन पर मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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