उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1 /115324 / XXX – 2 / 2023 दिनांक 18.04. 2023 एवं शासनादेश संख्या-1 /120994 / 2023/XXX (2) / E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत
राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत् निम्नांकित प्रधानाध्यापक का तत्काल प्रभाव से “दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र” में अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -6 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:
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