Big breaking :-शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, तदर्थ नियुक्त प्रवक्ता एल 0टी0 ग्रेड शिक्षकों के वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी ये आदेश हुआ जारी - News Height
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Big breaking :-शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, तदर्थ नियुक्त प्रवक्ता एल 0टी0 ग्रेड शिक्षकों के वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी ये आदेश हुआ जारी

. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या-362/एस.बी./2022 एवं अन्य सम्बद्द् याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 13.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में विचाराधीन याचिका संख्या-362/एस.बी. / 2022 एवं अन्य सम्बद्र याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 13.11.2025 को निर्णय पारित किया गया है जिसका क्रियात्मक अशं निम्नवत् है-

In that view, the issue regarding the seniority of persons appointed on 01.10.1990 shall be counted from 01.10.1990 in terms of the earlier judgment of the learned Single Judge, affirmed by the Division Bench and further affirmed by the Hon’ble Apex Court in Civil Appeal No(s).3396 of 2006.

14. Compliance within two weeks.

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-346877/XXIV-B-1/2025/01(27)/2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2025 जो कि अधोहस्ताक्षरी के साथ ही आपको भी सम्बोधित है, में मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2025 के अनुपालन के क्रम में निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये हैं-

“मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.10.1990 को तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता दिनांक 01.10.1990 से निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में तत्काल अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।”

मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2025 में 01.10.1990 से वरिष्ठता प्रदान किये जाने के विषयांकित प्रकरण में वरिष्ठता निर्धारण हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिनांक 01.10.1990 से वरिष्ठता हेतु पूर्व में मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल की एकलपीठ, खण्डपीठ के निर्णय जिसकी पुष्टि मा. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-3699/2006 के माध्यम से भी की गई है, के अनुसार की जाए।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.10.1990 से पूर्व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल०टी० ग्रेड एवं प्रवक्ता के पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्तियों की गई थी। शासनादेश संख्या-3179/दिनांक-21.11.1995 द्वारा दिनांक 01.10.1990 से पूर्व तदर्थ नियुक्त सहायक अध्यापक एल०टी०/प्रवक्ता के विनियमितीकरण हेतु जारी किया गया था, जिन्हें पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1999 में विनियमितीकरण प्रदान किया गया।

वर्ष 1999 से वरिष्ठता प्रदान किये जाने पर श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल द्वारा मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में याचिका संख्या-162/ एस०बी०/2002 भुवन चन्द्र काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित करते हुए शासनादेश संख्या-3179/दिनांक-21.11.1995 के अनुपालन में चिनियमितिकरण / वरिष्ठता प्रदान किये जाने की याचना मा उच्च न्यायालय से की गई। उक्त याचिका पर मा. उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा दिनांक 28.01.2012 को निर्णय पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अशं निम्नवत् है-

In the circumstances, the petitioner has been continuously serving in the L.T. Grade right from the date 19.09.1990. As such in view of the above discussion, rejection of the petitioner’s representation relating to his seniority vide order dated 17.01.2003 is bad in law. Therefore, the writ petition is allowed. The mandamus is issued that the petitioner’s services be treated to have been regularized in L.T. Grade w.e.f. 01.10.1990. The order dated 17.01.2003 (copy Annexure CA-5 to the counter affidavit) where by the representation of the petitioner was rejected, is quashed. The petitioner’s case for promotion in the lecturer grade shall be considered in the light of the observations given in the body of the judgment considering his due seniority. No order as to costs.

मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2012 को उत्तराखण्ड राज्य ने मा. न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विशेष अपील संख्या-28/2005 द्वारा चुनौती प्रदान की गई जिसे मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2006 को निम्नवत निर्णय पारित करते हुए खारिज किया गया-

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Author: Pankaj Panwar
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