स्थानांतरण सत्र-2024-25 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
33080 उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E- दिनांक 14.03.2024 द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने आदि का निर्णय लेते हुए स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-23 में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
कतिपय विभागों द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में व्यस्तता के दृष्टिगत स्थानान्तरण की तिथि विस्तार करने का अनुरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ विभागों में पात्रता सूची संवर्गवार अथवा पदवार गठित किये जाने के सम्बन्ध में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
2- अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय-सारणी में एक माह की वृद्धि (स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जाने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई 2024) किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरण हेतु प्रत्येक संवर्ग में प्रवर्ग, प्रक्रम अर्थात पदवार पात्रता सूची का गठन किया जायेगा।
3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 के प्रस्तर-4 के प्राविधान “स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 (घ) (दो) में उल्लिखित श्रेणी से आच्छादित कार्मिकों को सुगमय एक कार्यालय / जनपद में चार वर्ष। चार वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त सुगम के दूसरे के कार्यालय / जनपद जहां पद रिक्त हो, स्थानान्तरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में उक्त श्रेणी के दो कार्मिकों को पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किया जा सकता है” स्थानान्तरण सत्र 2024-25 सहित अग्रेत्तर स्थानान्तरण सत्रों पर भी लागू रहेंगे।
कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
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