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Big breaking :-कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों क़ो लेकर बड़ा फैसला , शैक्षिक सत्र 2023-24 क़ो लेकर ये नया आदेश जारी

न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों (01-10 छात्र संख्या वाले विद्यालय) को आगामी शैक्षिक सत्र 2023-24 से उत्कृष्ट विद्यालयों में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक समय-समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों के सम्बन्ध में समीक्षा के उपरान्त निर्णय लिया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में 05 या 05 से कम छात्र संख्या तथा मैदानी क्षेत्रों में 10 या उससे कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाना है। इसी कम में आगामी सत्र 2023-24 से उक्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों / शिक्षकों को उनके निकटवर्ती स्थापित होने वाले उत्कृष्ट विद्यालय में समायोजित किया जायेगा।

उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जा रहे विद्यालय के संदर्भ में यह सुनिश्चित हो लिया जाये कि विद्यालय में प्रवेशित कराये जाये वाले छात्र छात्राओं को बैठने हेतु पर्याप्त कक्षा-कक्ष उपलब्ध हो तथा भविष्य में अतिरिक्त सुविधाओं यथा बालक-बालिका हेतु पृथक शौचालय, कम्प्यूटर लैब पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि निर्मित कराया जा सके। साथ ही चयनित उत्कृष्ट विद्यालय मे भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।

उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विद्यालय में निम्नवत् सुविधायें प्रदान

करायी जायेगी

a उत्कृष्ट विद्यालय में कम से कम चार शिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे। छात्र संख्या में वृद्धि होने पर प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक तैनात किया जायेगा।

b. विद्यालय में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य कराया

जायेगा। c उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों को लाने, तथा घर ले जाने हेतु एस्कॉर्ट अथवा ट्रान्सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

d. जिन विद्यालयों से छात्र-छात्राओं को स्थानान्तरित किया जा रहा है उन विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं को सेवा से पृथक नहीं किया जायेगा, अपितु जहा छात्रों को स्थानान्तरित किया जा रहा है वहा सेवायोजित किया जायेगा।

e यदि पूर्व के विद्यालय में भविष्य में छात्र संख्या में वृद्धि होती है तो अभिभावकों की मांग के अनुसार उसे

पुन संचालित किया जा सकता है।

1 पर्वतीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना तथा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्र संख्या 5 या 5 से कम निर्धारित की जाती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में यह संख्या 10 या उससे कम रहेगी।

g जहां पर उपरोक्त छात्र संख्या के विद्यालय संचालित है उनके छात्रों तथा शिक्षकों को निकट के सुविधायुक्त विद्यालय में स्थानान्तरित किया जायेगा जिस विद्यालय में छात्रों को स्थानान्तरित किया जायेगा, उस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा।

 

विद्यालयों के चिन्हीकरण की कार्यवाही शैक्षिक सत्र 2023 24 से पूर्व कर ली जाय ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन हो सके।

चिन्हीकरण विद्यालयों की सूची छात्र संख्या व शिक्षकों के विवरण सहित 15 जनवरी, 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को समाहित किया जायेगा। उक्त में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालय में कोई CWSN बच्चा अध्ययनरत् न हो। अन्यथा की स्थिति में ऐसे विद्यालय पूर्ववत् संचालित होते रहेंगे। सम्बन्धित विद्यालयों के अभिभावकों को उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किये जाने की विशिष्टताओं से अवगत कराते हुए तथा सामजस्य स्थापित करते हुए आख्या महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

अत दिनांक 24-11-2022 को विभागीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में उक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

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