-जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में जनजाति के विद्यार्थी उपलब्ध न होने की दशा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 679/02(32)/2010/XVII-1/2016 दिनांक 01 अगस्त, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, (छाया प्रति संलग्न) जिसके द्वारा जनजाति कल्याण विभाग के जिन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में जनजाति के विद्यार्थियों का स्वकृत क्षमता से कम पंजीकरण हुआ हो, उनमें जनजाति के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर
और अभियान चलाकर पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पंजीकरण किये जाने तथा यदि उपरोक्त प्रयासों के बाद भी जनजाति के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो ऐसी दशा में ही विद्यालयों में स्वीकृत क्षमता की सीमा तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्तानुसार अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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