उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला उप जिला चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में संशोधन।
(1) उत्तराखण्ड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में लिये जाने वाले ओ०पी०डी० आई०पी०डी०, पंजीकृत शुल्क, बैड चार्जेज एम्बुलेन्स हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण-
चिकित्सा संस्थान स्तर
OPD
IPD दरें
प्रस्तावित दरें
प्रस्तावित दरें
प्रा० स्वा० केन्द्र
रू0 10/-
रू0 15/-
सामु० स्वा० केन्द्र
रू0 10/-
रू0 25/-
जिला उप जिला चिकित्सालय
रू0 20/-
रू0 50/-
वाडों हेतु शुल्क – प्रथम 03 दिन निःशुल्क
वार्डों का विवरण
Urban Hosp. (जिला/उपजिला चिकि०)
General ward
Rs.25/-per day after 3 days
Private ward. Two Beds, Single Bed
Rs. 150/- per day. Rs. 300/- per day
AC Rooms
Rs. 1000/- per day
विभागीय एम्बुलेन्स हेतु किराया दरें
विभागीय एम्बुलेन्स हेतु किराया दर 05 किमी0 तक न्यूनतम् रू0 200/- तथा अतिरिक्त दूरी के लिए रू0 20/- प्रति किमी० किया गया है।
(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रेफर होने पर सामु० स्वा० केन्द्र द्वारा
मरीजों से पंजीकरण शुल्क न लिया जाये तथा साथ ही उप जिला चिकित्सालय से जिला
चिकित्सालय हेतु रेफर होने पर जिला चिकित्सालय द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क न लिया जाये।
(3) समस्त राजकीय चिकित्सालयों में भी निदान एवं जाँच हेतु सी.जी.एच.एस. दरें लागू की जाती है
जब भी सी.जी.एच.एस. दरें परिवर्तित होगी तद्नुसार राज्य में भी यूजर्स चार्जेज की दरें स्वतः ही
परिवर्तित हो जायेगी।
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