यूसीसी से पहले धामी सरकार का बड़ा फैसला अब प्रदेश भर के सिख समुदाय के लिए बड़ी खबर अब अन्य धर्मों की तरह आनंद विवाह के तहत शादी करने वाले भी शादी को रजिस्टर्ड करवा सकेंगे
उत्तराखण्ड विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2012 के नियम -06 के उपनियम-05 में उपबन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत आनन्द विवाह अधिनियम 1909 (समय-समय पर संशोधित) का उल्लेख न होने के दृष्टिगत रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी द्वारा विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण में आनन्द विवाह को रजिस्टर नही किया जा रहा है ।
इस हेतु उत्तराखण्ड विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2012 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे संबंधितों को सुविधा प्राप्त हो सकें। इसको लेकर सरकार ने कैबिनेट में फैसला ले लिया है याद आनंद विवाह को रजिस्टर किया जा सकेगा
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