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उत्तराखंड में DM-एडीएम के ट्रांसफर पर लगी रोक, भारत निर्वाचन आयोग की लेनी होगी अब एनओसी

मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा कि निर्वाचन से जुड़ें विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल तैनाती की जाए। यह हिदायत भी दी कि जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही ईआरओ, एआरओ, बीएलओ और सुपरवाइजरों के तबाद…

 

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में चल रहे मतदाता निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य के चलते निर्वाचन से सीधे जुड़े अफसर और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग की एनओसी के बाद यह तबादले हो सकेंगे। इस दायरे में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी भी आएंगे।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश कर दिए हैं। राज्य में 20 अगस्त से निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। छह जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होना है।

आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा कि निर्वाचन से जुड़ें विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल तैनाती की जाए। यह हिदायत भी दी कि जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही ईआरओ, एआरओ, बीएलओ और सुपरवाइजरों के तबादले इस अवधि तक आयोग की बगैर अनुमति के नहीं होंगे।

मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छह जनवरी 2025 तक निर्वाचन कार्यों से सीधे अफसर व कर्मचारियों के तबादले से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति अनिवार्य रूप से ली जाए। विदित है कि जिलाधिकारियों के पास ही जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व रहता है।

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Author: Swati Panwar
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