UTTARAKHAND NEWS

Big breaking :-रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, आचार संहिता में सख्त हैं नियम

NewsHeight-App

 

रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, आचार संहिता में सख्त हैं नियम

चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउंडबॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही कर सकेंगे। इसका प्रयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य के नगर निकायों में चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सभी माध्यमों की डीएम से अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनावी शोर थम जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता के मुताबिक, चुनाव प्रचार की सामग्री किसी भी निजी भवन, दीवार आदि पर मालिक की अनुमति से ही लगा सकेंगे। किसी भी सरकारी, सार्वजनिक संपत्ति, भवन, स्थल, परिसर में विज्ञापन या वॉल राइटिंग नहीं करेंगे। ऐसा किया तो उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम-2003 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउंडबॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही कर सकेंगे। इसका प्रयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इनसे निकलने वाली आवाज के डेसिबल अनुमन्य सीमा से अधिक न हों। कहीं भी स्थायी तौर पर साउंडबॉक्स या लाउडस्पीकर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व के दौरान किसी भी तरह का लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव के दौरान रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। रोड-शो से बड़े अस्पताल, भीड़ वाले बाजार एवं सार्वजनिक परिवहन के मार्ग में कोई व्यवधान नहीं किया जाएगा। सरकार का कोई भी मंत्री केवल मतदाता की हैसियत से ही मतदान केंद्र के भीतर जा सकेगा।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़ हाइट (News Height) उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Click to join our WhatsApp Group

Email: [email protected]

Author

Author: Swati Panwar
Website: newsheight.com
Email: [email protected]
Call: +91 9837825765

To Top