अर्जेंटीना की महिला को भारत में मिला इंसाफ, होटल में हुआ था यौन उत्पीड़न; आरोपित दोषी करार
वर्ष 2020 में ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में अर्जेंटीना की एक महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त निखिल अरोड़ा को दोषी पाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अरोड़ा को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता ई-टूरिस्ट वीजा पर ऋषिकेश में रह रही थी और उसने आरोप लगाया था कि अरोड़ा ने होटल के कमरे में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
मुनिकीरेती थाने के तपोवन क्षेत्र में साल 2020 में एक विदेशी महिला से होटल के कमरे में हुए यौन उत्पीड़न के मामले में नरेंद्रनगर की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। चार साल तक चली सुनवाई में विदेशी पीड़िता ने भी वापस भारत आकर कोर्ट में गवाही दी।
मामला नवंबर 2020 का है, जब अर्जेंटीना की महिला टिहरी जिले के तपोवन में ई-टूरिस्ट वीज़ा पर रुकी हुई थी। इस दौरान निखिल अरोड़ा नाम के युवक ने एक होटल में पार्टी के बाद महिला को अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा। पीड़िता का आरोप था कि रात में युवक ने उसका यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद महिला घबरा गई और कुछ समय बाद वापस अपने देश लौट गईं।
सोच-विचार के बाद पीड़िता ने 15 मई 2021 को मुनिकीरेती थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद 18 अगस्त 2021 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। 15 जून 2022 को आरोप तय हुए और फिर कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। सरकारी पक्ष की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनुराग वरुण ने की। पुलिस की ओर से महिला उपनिरीक्षक हिमानी पंवार ने मामले की जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर कुल आठ गवाह पेश किए गए।। जिनमें सबसे अहम गवाही खुद पीड़िता की रही।
अभियोजन अधिकारी ने पीड़िता से फोन पर संपर्क कर उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत में न्याय मिलेगा। इसके बाद पीड़िता विशेष रूप से भारत आई और 20 जुलाई 2024 को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारी श्रेया गुप्ता ने आरोपी निखिल अरोड़ा को दोषी माना और एक साल की सजा सुनाई।

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