एक अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू
अधिसूचना
एतत्द्वारा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाऐं विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सी०जी० डी०एल० अ०-25012025-260482, दिनांक 24 जनवरी, 2025 के द्वारा प्रख्यापित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।
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