धामी सरकार का गेस्ट टीचर्स को लेकर एक और राहत देने वाला फैसला
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में। बड़ा आदेश जारी हुआ है
आज माध्यमिक अतिथि शिक्षिकाओं में 2015 से कार्यरत होने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने इस बात पर खुशी जाहिर की है की महिलाओं को अब जाकर मातृत्व अवकाश की सुविधा मिली है इससे पूर्व उनको अवेतनिक ही रहना पड़ता था. माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने इस पीड़ा को समझा, आगे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विस्वास है की वेतन वृद्धि 40000 एवं पद लॉक और प्रभावित व्यायाम वाले साथियों को जल्द विद्यालय मिले.
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्ययोजित अतिथि मातृत्व अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में। शिक्षिकाओं को प्रसूति/
कृपया सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-236284/ XXIV-B-1/23-32(02) 2024 दिनाँक 02 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र दिनाँक 23 अप्रैल, 2023 के क्रम में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थानों में विभागीय/बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ / नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-190, दिनोंक 12.09.2016 के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने की स्वीकृक्ति प्रदान की गयी है।
अतः सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनौक 02 सितम्बर, 2024 की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रकरण पर उक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
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