उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या – 01 वर्ष 2018) की धारा-16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की में निहित प्राविधानानुसार एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-1 /120994 / 2023 / XXX ( 2 ) / E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापिकाओं को अधिनियम की धारा 17(1) (ख) (चार) (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत प्रति / पत्नी का अनुरोध के आधार पर स्थानानतरण) के प्राविधानानुसार निम्नांकित तालिका के स्तम्भ -07 में अंकित विद्यालय में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में इस प्रतिबन्ध के साथ स्थानान्तरित किया जाता है कि ऐसी तैनाती के उपरान्त जब भी पति / पत्नी किसी कार्यस्थल पर 05/03 वर्ष अथवा वर्ष सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति-पत्नी, यथा लागू सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेंगे।
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