पुराने वाहनों को स्क्रैप किये जाने, स्क्रैप किये गये निजी वाहनों के सापेक्ष प्रतिस्थानी वाहन क्रय पर देय कर में छूट तथा पुरानी देयताओं को माफ किये जाने के सम्बन्धी निर्णय।
भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24) के अन्तर्गत सरकारी विभागों तथा स्थानीय निकायों / प्रतिष्ठानों के 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप किये जाने, गैर सरकारी / निजी वाहनों की स्क्रॅपिंग को प्रोत्साहन दिये जाने के दृष्टिगत पुराने स्क्रैप किये गये निजी वाहनों के सापेक्ष प्रतिस्थानी वाहन क्रय पर देय कर में गैर परिवहन यान की दशा में देय एक बारीय कर में 25 प्रतिशत अथवा ₹50.000/-, जो भी कम हो एवं परिवहन यान की दशा में देय वार्षिक कर में 15 प्रतिशत छूट दिया जाना तथा पुरानी देयताओं को माफ किया जाना प्रस्तावित है
उक्त योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष क्रमशः ₹1.70 करोड़ एवं 1.75 करोड़, इस प्रकार कुल ₹3.45 करोड़ की राजस्व हानि होने की संभावना है जबकि ऐसे स्क्रैप के उपरान्त संभावित नवीन वाहन क्रय से जी.एस.टी. के रूप में लगभग ₹95.00 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल ₹50.00 करोड़ की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य को प्रथम चरण में ₹25.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। उक्त प्रस्ताव पर मा० मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
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