शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बड़ा आदेश जारी करते हुए
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / शिक्षकों व कार्मिकों, जिन्हें विभिन्न स्तरों (यथा महानिदेशालय, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, बोर्ड कार्यालय, मण्डलीय / जनपदीय / विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों) से मूल कार्यालय से अन्यत्र कार्ययोजित / सम्बद्ध किये गये हैं, का सम्बद्धीकरण / कार्ययोजित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।
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