राजेन्द्रनगर, नई दिल्ली में स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में दिनांक: 27.07. 2024 को अचानक पानी भर जाने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 03 अभ्यर्थियों को असमय अपनी जान गवानी पड़ी है। इस तरह की दुखद घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदण्डों की जाँच आवश्यक है।
उक्त के दृष्टिगत राज्य में संचालित समस्त कोचिंग संस्थानों की जनपदवार जाँच हेतु निम्नानुसार जाँच समिति का गठन किया जाता हैः-
1- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड
अध्यक्ष ।
2- नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी
सदस्य ।
3- जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी
सदस्य ।
4- जिला अग्निशमन अधिकारी-
सदस्य ।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी-
सदस्य ।
उपरोक्त जाँच समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के आलोक में विस्तृत जाँच करते हुए जाँच आख्या 02 सप्ताह के भीतर आवास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगीः-
1- कोचिंग संस्थानों के विधिवत् निबन्धन की स्थिति।
2- सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति।
3- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुपालन की स्थिति।
4- फॉयर एग्जिट की व्यवस्था।
5- कोचिंग संस्थानों में प्रवेश एवं निकास की पर्याप्त व्यवस्था।
6- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था
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