उत्तराखंड में पौड़ी जिले के एक नामी स्कूल पर प्रशासन की गाज गिरी। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी आनन्द भारद्वाज ने आरटीई एक्ट-2009 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता (कक्षा 1 से 8) न होने एवं अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने पर पौड़ी के सेंट थॉमस स्कूल पर एक लाख जुर्माना ठोका है।
जुर्माना अदा न करने पर प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी चेतावनी दी गयी है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनन्द भारद्वाज ने कहा कि मंगलवार को पौड़ी शहर में सेंटर थॉमस स्कूल के औचक निरीक्षण में यह खामी पायी गयी। उन्होंने बताया कि आरटीई एक्ट-2009 के तहत सभी स्कूलों को नये सिरे से मान्यता लेना अनिवार्य है, लेकिन सेंट थॉमस स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा था।
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