अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड महोदय द्वारा आज दिनांकः 02-09-2024 को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुलिस अधीक्षक, रेलवेज एवं पुलिस उपाधीक्षक, अपराध, पुलिस मुख्यालय के साथ बैठक आहूत कर राज्य में अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गयी।
समीक्षा के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैः-
1- दिनांकः 01-09-2024 को जनपद हरिद्वार में घटित घटना के अनावरण, अपराधियों की सुरागरसी/पतागरसी, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय टीमों के साथ-साथ एस0टी0एफ0 की टीम को भी नियुक्त करते हुए घटना का गुणदोष के आधार पर शीघ्र अनावरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित थाने की गस्त, चीता, पुलिस पिकेट आदि की डयूटी चार्ट आदि का विश्लेष्ण कर डयूटी में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, नगर से जांच कराते हुए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को निर्देश दिये गये।
2- शराब के ठेकों के आस-पास एवं सार्वजनिक स्थलों आदि पर शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कराने के साथ-साथ ठेकों के आस-पास गस्त, चीता आदि के माध्यम से पैट्रोलिंग कराते हुए पुलिस की टीम गठित कर सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये।
3- दो समुदायों से सम्बन्धित प्रकरणों में कानून व्यवस्था प्रभावित होने एवं किसी भी घटना के घटित होने पर किसी भी धर्म विशेष एवं वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बहुत अधिक संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होने को गम्भीरता से लेते हुए वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक तत्काल पर्याप्त संख्या में सम्बन्धित थाने एवं उसके निकटवर्ती थानों से पुलिस बल को मौके पर नियुक्त करते हुए दिनांकः 27-08-2024 को पुलिस मुख्यालय द्वारा भीड़ प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रेषित एस0ओ0पी0 का गहनता से अवलोकन कर दिये गये दिशा-निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
4- अभियोगों में प्रेषित आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट को ई-फाईलिंग अथवा Manually 15 दिवस के अन्दर अभियोजन कार्यालय के माध्यम से सक्षम न्यायालयों में भेजे जाने तथा लम्बे समय से मा0 न्यायालयों में विचाराधीन सिविल तथा भूमि विवाद आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में बी0एन0एस0एस0 2023 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुरुप प्रारम्भिक जांच के उपरान्त ही नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा प्रेषित निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5- जनपदों में घटित आपराधिक घटनाओं पर तत्काल नियमानुसार अभियोग पंजीकृत/जांच की कार्यवाही सम्पादित कराते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-साथ जनपद प्रभारी कानून व्यवस्था सम्बन्धी डाटा की भी स्वंय समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
6- जनपदों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थानावार शान्ति समितियों एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित किये जाने एवं पूर्व में घटित घटनाओं का भी संज्ञान लेकर सतर्कता बरतते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति/कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये गये।
7- सोशल मीडिया पर प्रसारित शान्ति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली पोस्टों एवं फेक न्यूज की नियमित रुप से मॉनिटरिंग किये जाने तथा भ्रामक पोस्टों के तत्काल खण्डन की कार्यवाही करते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।
8- जनपदों में घटित अपराधों की स्वंय समीक्षा करते हुए अपराधों का शीघ्र गुण-दोष के आधार पर अनावरण किये जाने, घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दिये जाने तथा डयूटी में लापरवाही बरतने वाले सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया।
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