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Big breaking :-गाँधी पार्क पथराव मामले में 13 में से 6 की जमानत मंजूर

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देहरादून राजधानी देहरादून में बेरोजगार संगठन द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव की घटना के बाद दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कुल 13 में से छह की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है जबकि अन्य 7 लोगों के लिए कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया है

 

 

आपको बताते चलें कोर्ट ने जिन 6 अभ्यर्थियों की जमानत मंजूर की है जमानत मंजूर होने के पीछे अहम वजह इनके कल होने वाले एग्जाम को माना जा रहा है हालांकि अभी कोर्ट के जमानत संबंधी आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है

 

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण संदीप, अमित पंवार, मुकेश सिंह, अमन चौहान, शुभम सिंह नेगी व अनिल कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा 30,000/- रू० का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू दाखिल पर निम्न शर्ता के अधीन जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। (क) प्रार्थी /अभियुक्त निष्पादित पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा। (ख) प्रार्थी / अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) प्रार्थी / अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष एसे राज्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा ।

इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण इस बात की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे. कि वह किसी उग्र आंदोलन में भाग नहीं लेगें तथा सरकारी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेगें अथवा आंदोलन एवं सरकारी सम्पत्ति को नुकसानन किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई कारण नहीं बनेगें।

उत्तराखण्ड क्रिमनल कोर्ट प्रोसिजर प्रैक्टिस रूल 2021, नियम 33 (यथा संशोधन) के अनुक्रम में कार्यालय को आदेशित किया जाता है, कि निरूद्ध अभियुक्त को, जरिये जेल अधीक्षक, जमानत प्रार्थनापत्र, आख्या व आदेश की प्रति प्राप्त कराये जाने हेतु प्रेषित करें।

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Author: Swati Panwar
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