500 ऐसे प्रत्याशी, जिनका नाम वोटर लिस्ट में दो जगह, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों में जिलेवार सूची में उन प्रत्याशियों का विवरण शामिल है, जिनका नामांकन रिटर्निंग अधिकारियों ने स्वीकार किया है।
हाईकोर्ट में दो मतदाता सूची के मामले में याचिका दायर करने वाले शक्ति सिंह बर्त्वाल ने अब राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे 500 से अधिक प्रत्याशियों की सूची सौंप दी है। शक्ति सिंह बर्त्वाल ने बताया कि इन प्रत्याशियों के नाम दो अलग-अलग मतदाता सूची में दर्ज हैं। यह मामला इसलिए और गंभीर है क्योंकि हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने आयोग के उस पत्र को भी स्थगित कर दिया था, जिसमें आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों को राहत दी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आयोग का छह जुलाई 2025 को जारी आदेश लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9(6) और 9(7) का उल्लंघन करता है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि यदि आयोग इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो इसे हाईकोर्ट की अवमानना माना जाएगा। वह दोबारा न्यायालय की शरण लेंगे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग निकायों की मतदाता सूची में होना एक आपराधिक कृत्य है। फिर भी ऐसे लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति कैसे दी गई।
राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों में जिलेवार सूची में उन प्रत्याशियों का विवरण शामिल है, जिनका नामांकन रिटर्निंग अधिकारियों ने स्वीकार किया है। शक्ति ने कहा, यह मुद्दा न केवल चुनावी प्रणाली की खामियों को उजागर करता है बल्कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग को भी मजबूती से सामने लाता है।

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