विधान सभा उप निर्वाचन, 2024-मतदान दिवस पर अवकाश के सम्बन्ध में
कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 4428 दिनांक 11 नवम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इसी क्रम में श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-253350/VIII-1/24- 331/(श्रम)/2024 दिनांक 14 नवम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी तथा धारा 135बी (1) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड दुकान
और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा-26 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति जो जनपद रूद्रप्रयाग की 07-केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, किन्तु वे निर्वाचन क्षेत्र से बाहर व राज्य के सीमान्तर्गत कार्यरत है, को उत्तराखण्ड राज्य में मतदान की तिथि दिनांक 20 नवम्बर, 2024 का सवेतन सार्वजनिक अवकाश तथा ऐसे व्यक्ति/निर्वाचक जो अन्य राज्यों के विधान सभा क्षेत्रों के निर्धारित उप चुनाव (2024) क्षेत्रों में पंजीकृत है, किन्तु उत्तराखण्ड राज्य की सीमाअन्तर्गत हैं, चाहे वे संविदा पर कार्यरत हों, को उनके निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान
की तिथि का सवेतन सार्वजनिक अवकाश स्वीकृत प्रदान की गयी है। अतः उपरोक्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार मतदान दिवस पर समस्त अर्ह मतदाताओं हेतु मताधिकार का प्रयोग के लिये सवेतन अवकाश के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित करते हुए मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
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