आवास विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न प्राधिकरणों में एकल आवास, व्यावसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक / ओ०पी०डी०/पैथालॉजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल क्रेच एवं प्ले ग्रुप के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनित किया जाना है
। अतः आवास विभाग के शासनादेश संख्या-1152/V-2/2019-105 (आ0)/2013 टी०सी०, दिनांकः 27.08.2019 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत दिनांकः 31.12.2023 तक, उक्त श्रेणी के भवनों में किये गये अनियमित निर्माण को शमनित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- उक्तानुसार शमन की कार्यवाही वर्ष, 2017 के प्रचलित सर्किल दरों के अनुसार अनुमन्य होगी। इस ‘एक बार समाधान योजना की वैधता अवधि 01 अप्रैल, 2024 से 30. 09.2024 तक होगी।
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