प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी
नैनीताल- शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को कोर्ट के निर्णय के अधीन रखते हुए इसे जारी रखने के निर्देश दिए हैं
। साथ ही सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। मामले के अनुसार प्रदेश में प्रधानाचार्य के 692 पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जा रहा है। इसमें पात्र अभ्यर्थी पब्लिक सर्विस कमिशन
उत्तराखंड की वेबसाइट पर 3 अप्रैल तक अपने आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। पर इस प्रक्रिया का शिक्षकों से जुड़े संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीधी भर्ती के बजाए प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति के जरिए भरा जाए।
शिक्षकों ने जनवरी में इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में बीते गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने प्रक्रिया को जारी रखते हुए अपने निर्णय के अधीन कर लिया है
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