पोलिंग पार्टियों को निर्देश, राजनीतिक दल या निजी लोगों के आवास पर न रुकें, ईवीएम को साथ रखें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मॉक पोल और वीवीपैट के बारे में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी जानकारी दी। ईवीएम खराब होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएं और क्या न किया जाए, इस बारे में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा, पोलिंग पार्टियां राजनीतिक दल या निजी व्यक्तियों के आवास पर किसी भी हालत में न रुकें। वह जहां रात को विश्राम करें ईवीएम को भी साथ रखें।उन्होंने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए कि शाम पांच बजे के बाद कोई भी व्यक्ति मतदेय स्थल के गेट के भीतर न जा पाए। सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, दूरस्थ पोलिंग बूथ के लिए जिन पोलिंग पार्टियों को दो या तीन दिन पहले रवाना होना है, उन्हें यह बात भी खास ध्यान देनी है कि ईवीएम को तय मानकों वाले वाहनों में ही ले जाया जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मॉक पोल और वीवीपैट के बारे में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी जानकारी दी। ईवीएम खराब होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएं और क्या न किया जाए, इस बारे में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कहा, मॉक पोल का विवरण भी ठीक से दर्ज कर लिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चैलेंज वोट, टेस्ट वोट, टेंडर वोट आदि के बारे में भी जानकारी साझा की।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, इस बात का ध्यान रखें कि शाम पांच बजे तक गेट के अंदर आए मतदाता को मतदाता पर्ची जरूर दे दी जाए। यह तय कर लिया जाए कि शाम पांच बजे तक जो मतदाता मतदेय स्थल के गेट के भीतर आ चुके हैं, उनका मतदान हर हालत में करा लिया जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान और पोस्टल बैलेट आदि के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, प्रताप शाह और मस्तू दास आदि मौजूद रहे।
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