सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जलागम विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना, UCRRFP के अंतर्गत मानव संसाधन सेवाओं को लेने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-1 सामान्य निर्देश के बिन्दु-1 पर उल्लिखित वाह्य सहायतित परियोजनाओं के सम्बनध में ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अधिप्राप्ति किये जाने का प्राविधान है।
अतः इस कम में विश्व बैंक प्रोक्यूअरमेंट गाईडलाईन्स के अनुसार Human Resource Agency (HRA) को उत्तराखण्ड सरकार के E-Tender Portal में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया को समय-समय पर विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। अधिप्राप्ति के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं में से मै० TDS Management Consultants Pvt. Ltd., E-193, TDS Tower, Phase- 8B, Mohali Punjab को चयनित कर 14 फरवरी, 2024 को अनुबन्धित किया गया था। उक्त एजेंसी द्वारा परियोजना क्षेत्रों हेतु विभिन्न सेवाओं जैसे-एम०आई०एस० एक्सपर्ट, एग्रीबिजनेस एक्सपर्ट, सामाजिक समन्वयक इत्यादि हेतु कार्मिक उपलब्ध कराये जाने थे।
इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि उक्त एजेंसी को जलागम विभाग द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही उक्त एजेंसी के माध्यम से अभी तक किसी कार्मिक/सेवाओं के अंतर्गत नियुक्ति की गयी है। अनुबन्ध के अनुसार उक्त एजेंसी द्वारा दी गयी रू0 40 लाख (रू० चालीस लाख) मात्र की बैंक गारंटी / धरोहर धनराशि जलागम विभाग के कार्यालय में जमा है।
उपरोक्त एजेंसी द्वारा चयन प्रक्रिया में की जा रही अनियमिततताओं के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु जलागम विभाग के अंतर्गत मुख्य वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया था। इस कम में जांच समिति की आख्या के आधार पर अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन के दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी
है।
अतः मानव संसाधन की उक्त चयन प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।
साथ ही सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मै० TDS Management Consultants Pvt. Ltd.- से जलागम विभाग के अंतर्गत नियुक्ति हेतु सम्पर्क न किया जाय। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त एजेंसी से जलागम विभाग के अंतर्गत नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई भी सम्पर्क / व्यवहार किया जाता है, तो इस हेतु सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
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