*‘अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना’ में बढाई गई सब्सिडी की धनराशि*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिये संचालित ‘अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना’ के अन्तर्गत निर्धारित आय सीमा तथा देय सब्सिडी की धनराशि सीमा बढायी गयी है।
इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा 40 हजार तथा शहरी क्षेत्रों की 55 हजार आय सीमा को 2.50 लाख किया गया है। जबकि सब्सिडी की धनराशि 10 हजार से बढाकर 50 हजार अथवा योजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, देय होगी।
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