राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी बताया , कि परिषद के अथक प्रयासों से राज्य कर्मियों हेतु जारी वाहन भत्ते के शासनादेश में स्पष्टता लाने हेतु परिषद द्वारा सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर से अनुरोध किया था,
जिसके उपरांत सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर द्वारा समस्त विभागों के सचिवों, अपर सचिवों को पत्र जारी कर विभिन्न पदधारकों को अनुमन्य वाहन/वाहन भत्ता एवं स्थायी मासिक भत्ते की अनुमन्यता से सम्बन्धित सूचना संगत शासनादेशों/प्रलेखों के साथ वित्त विभाग 7 द्वारा जारी प्रारुप पर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था ।
किंतु इसके क्रम में कुछ विभागों द्वारा ही वित्त विभाग को सूचना उपलब्ध कराई गई, एवम कतिपय विभागों से सूचना आतिथि तक प्राप्त नहीं होने पर अब वित्त विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव/सचिव/सचिव प्रभारियों को पत्र जारी करते हुए अपने प्रशासकीय विभागों के भिज्ञ अधिकारी को वाहन भत्ते से संबंधित सूचना सहित 08 एवम 09 अप्रैल 2024 को आहूत बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गाया है ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एंव प्रदेश महासचिव श्री शक्तिप्रसाद भट्ट द्वारा आशा व्यक्त की गई है कि समस्त प्रशासकीय विभागों के साथ आहूत बैठक के उपरांत उक्त प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा लिया जाने वाला सकारात्मक निष्कर्ष कार्मिकों के हित में होगा ।
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